फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, चलता रहेगा केस

 चुनावी हलफनामे से संबंधित महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की याचिका सप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने 2014 के चुनाव के दौरान हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने पर ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया था। फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि रिव्यू पिटिशन में कोई आधार नहीं है, जिससे मामले में फिर से विचार किया जाए। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।



__ फडणवीस ने 2014 के नामांकन के समय हलफनामे में लंबित आपराधिक केसों की जानकारी नहीं दी थीइस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता को केस का सामना करने के लिए कहा था। इसके बाद रिव्य पिटिशन दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट अर्जी खारिज कर दी है।